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नागपुर: शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम और नागरिकों की शिकायतों को देखते हुए नागपुर ट्रैफिक पुलिस ने निजी ट्रैवल्स बसों पर सख्त कार्रवाई शुरू की है। अब इनर रिंग रोड इलाके में सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक ट्रैवल्स बसों को पार्किंग, पिकअप और ड्रॉप करने की सख्त मनाही रहेगी।
यह आदेश पुलिस उपायुक्त (यातायात) लोहित मतानी के निर्देश पर जारी किया गया है। संबंधित अधिसूचना क्रमांक पोउपआ/वावि/नागपुर/ट्रैवल्स बस अधिसूचना/3632/2025 दिनांक 12 सितंबर 2025 के तहत जारी की गई है।
बार-बार की चेतावनियों के बावजूद कई ट्रैवल्स बस चालक सड़क किनारे वाहन खड़ा कर यात्रियों को चढ़ाने या उतारने का काम कर रहे थे। ऐसे चालकों के खिलाफ अब मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही, बार-बार नियम तोड़ने वाले ट्रैवल्स ऑपरेटर्स के परमिट रद्द करने की रिपोर्ट RTO को भेजी जाएगी और वाहन जब्त करने की भी कार्रवाई होगी।
डीसीपी लोहित मतानी ने सभी ट्रैवल्स संचालकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग करें। उन्होंने कहा, “शहर की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।”






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