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मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने लाडकी बहन योजना में बड़ा बदलाव किया है।
योजना का गलत उपयोग रोकने और वास्तविक जरूरतमंद महिलाओं को लाभ दिलाने के लिए अब पति या पिता की e-KYC अनिवार्य कर दी गई है।
👉 नए नियम की प्रमुख बातें:
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पहले केवल महिला की आय की जांच की जाती थी।
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अब विवाहित महिला के पति और अविवाहित महिला के पिता की वार्षिक आय भी देखी जाएगी।
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यदि पूरे परिवार की आय ₹2.5 लाख से अधिक है तो महिला योजना के लिए अयोग्य होगी।
👉 e-KYC प्रक्रिया कैसे करें?
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अधिकृत वेबसाइट https://ladakibahin.maharashtra.gov.in पर जाएं।
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मुखपृष्ठ पर उपलब्ध e-KYC बैनर पर क्लिक करें।
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लाभार्थी महिला का आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज कर OTP से सबमिट करें।
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इसके बाद पति या पिता का आधार नंबर दर्ज कर उनकी e-KYC पूरी करें।
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जानकारी सबमिट करने के बाद सफल e-KYC का संदेश दिखाई देगा।
👉 अन्य आवश्यक जानकारी:
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लाभ केवल एक विवाहित और एक अविवाहित महिला को ही मिलेगा।
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जाति वर्ग की जानकारी अनिवार्य है।
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परिवार में कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
👉 सरकार का उद्देश्य:
सरकार का कहना है कि कई बार महिलाएं अपनी आय कम दिखाकर योजना का गलत लाभ उठाती थीं। नए नियम से केवल वास्तविक पात्र महिलाओं को ही सहायता मिलेगी।








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